पुलिस अधीक्षक नें प्रधान आरक्षक लेखक एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षकों की ली मीटिंग : गंभीरता एवं तत्परतापूर्वक कार्य करने हेतु किया गया निर्देशित

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प्र.आर. लेखकों एवं कोर्ट आरक्षकों को गंभीरता से एवं तत्परता पूर्वक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मीटिंग में उपस्थित प्रधान आरक्षक लेखकों एवं कोर्ट आरक्षकों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए

 ➡️  प्र.आर. लेखकों को रोजनामचा समय पर रखने तथा थाना प्रभारी को स्वतः रवानगी वापसी दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।

➡️ अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का  प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

➡️ प्र.आर. लेखक को प्रातः एवं रात्रिगणना में उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश की जानकारी गणना में आवश्यक रूप से देने हेतु निर्देशित किया गया।

➡️ नवीन निगरानी बदमाश जो सूचीबद्ध किये गये है उनका इंद्राज संबंधित रजिस्टर जैसे, इंडेक्स, निगरानी रजिस्टर, तख्ती आदि में दर्ज करने, फिंगर प्रिंट क्लासीफिकेशन के लिए भेजने हेतु प्र.आर. लेखक को निर्देशित किया गया।

➡️ प्र.आर. लेखकों को न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर सजायाबी रजिस्टर में दर्ज करने हेतु आवश्यक समझाईश दी गई।

➡️ प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने उपरांत चालान एवं एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करते है किंतु साथ में एफएसएल आर्टिकल प्रस्तुत नहीं करते जिससे प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित रहता है। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

➡️ न्यायालय में लंबित प्रकरण जिसमें स्थायी वारंट/गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो विशेषकर धारा 125,138 एक्ट के प्रकरण में मात्र अभियुक्त का नाम लिखा जाता है जिसका पूर्ण पता लेख नहीं होने से तामील करने में परेशानी असुविधा होती है। जिसका पूर्ण पता एवं नाम लेखबद्ध करने हेतु कोर्ट आरक्षकों को निर्देशित किया गया।

  ➡️कोर्ट आरक्षकों को न्यायालय से होने वाले निर्णय की कापी को थाना/चौकी प्रभारियों को प्रदाय किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग करने हेतु समझाईश दी गई।

   ➡️कोर्ट मोहर्रिर का कार्य करने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाने एवं कम्प्यूटर का ज्ञान होने के संबंध में निर्देश दिये गये।

  ➡️न्यायालय में साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी साक्षी की सूची उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं रक्षित निरीक्षक को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया ताकि प्राथमिकता के आधार पर अधि./कर्मचारियों को साक्ष्य में उपस्थित कराया जा सके।

 ➡️कोर्ट मोहर्रिर कार्य करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान साफ सुथरी वेशभूषा धारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

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