प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई 2022 तक अपनी फसलों का करा सकते है बीमा
July 26, 2022कृषकों को बीमा आवरण में शामिल होने हेतु मात्र 4 दिवस शेष
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2022 में कृषकों को बीमा आवरण में शामिल होने की अंतिम तिथि 15 जुलाई को बढ़ाकर दिनांक 31 जुलाई 2022 किया गया है।
कृषि विभाग के उप संचालक ने जानकारी देते हुए बताया है कि कृषकों को खरीफ फसल हेतु बीमा आवरण में सम्मिलित होने के लिए अब केवल 04 दिवस शेष है। वर्तमान में जिले में कुल 21493 आवेदनों के कुल 10168 हेक्टेयर रकबा का बीमा किया गया है। अद्यतन कुल कृषक प्रीमियम राशि 66.57 लाख रुपये है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल हेतु अधिसूचित फसल यथा सिंचित, असिंचित धान, मक्का, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द फसल का बीमा कराया जा रहा है। इन फसलों का ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल भराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली जैसे प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। यह बीमा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा की जायेगी। खरीफ फसल के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। मक्का के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 30 हजार और किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 600 रूपये है। इसी प्रकार धान असिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 33 हजार व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 660 रूपये, धान सिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 43 हजार व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 860 रूपये, उड़द के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 15600 हजार व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 312 रूपये, अरहर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 19560 रुपए देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 391.20 रूपये एवं मूंगफली के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 42000 व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 840 रूपये निर्धारित है।
योजनांतर्गत ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से एवं अऋणी कृषक ऐच्छिक रूप से लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 नियत है। कृषक अपने नजदीकी बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। किसान अधिक जानकारी एवं समस्या निवारण हेतु कृषि विभाग, बीमा एजेंसी एवं अपने बैंक की शाखा से संपर्क कर सकते है साथ ही फॉर्ममित्र मोबाईल एप्प पर योजना की जानकारी या टोल फ्री नंबर 1800 209 5959 से संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।