पूरी अजमेर स्पेशल ट्रेन में गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित

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रायपुर रेल मंडल में मंडल टास्क टीम रायपुर के द्वारा NDPS के 01 आरोपी से कुल 69 किलो 394 ग्राम गांजा कीमत रुपय 3,47,000 की कार्यवाही में दोष सिद्ध होने के संबंध में

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर

दिनांक 09.04.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर गाड़ी संख्या 02037 पूरी अजमेर स्पेशल ट्रेन में एक व्यक्ति 05 पिट्ठू बैग में मादक पदार्थ गांजा लेकर भुवनेश्वर से अहमदाबाद विक्रय करने जा रहा है इस सूचना पर मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुब रायपुर के दिशा निर्देश पर उपनिरीक्षक सनातन थनापति, प्रधान आरक्षक एच एस सोलंकी प्रधान आरक्षक पीके मेश्राम, मंडल टाक्स टीम रेसुब रायपुर साथ में उप निरीक्षक के बी गुप्ता प्रधान आरक्षक एमके चौबे प्रधान आरक्षक एस के मिश्रा रेसुब पोस्ट दुर्ग के साथ सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सिद्धांत महाकुंड पिता कांग्रेश महाकुंड उम्र 21 वर्ष निवासी हरिना सिंगीपुर थाना पाटपुर जिला गंजाम उड़ीसा बताया ।

उसके पास 5 पिट्ठू बैग से 25 पैकेट मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 69.394 किलोग्राम पाया गया जिसका अनुमानित मूल्य रुपए 3,47,000/- था। जिसे  विधिवत कार्यवाही कर शासकीय रेलवे पुलिस दुर्ग को सुपुर्द किया गया।उक्त संबंध में शासकीय रेलवे पुलिस दुर्ग द्वारा अपराध क्रमांक 29/21 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट दिनांक 10-04-21 तथा न्यायालय प्रकरण क्रमांक 11/21 मामला दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था ।

जिसकी सुनवाई माननीय विवेक कुमार वर्मा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट द्वारा  किया गया एवं दिनांक 30.07.22 को पूर्ण हुई जिसमें आरोपी को 10 वर्ष सजा और एक लाख रुपए श्रम कारावास का अर्थदंड से दंडित किया गया है। द पू म रे द्वारा गाँजा एवं मादक पदार्थ तस्करी पर लगातार ड्राइव जारी है।

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