जगदलपुर की महत्वपूर्ण समाचार संक्षेप में……

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प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 6 अक्टूबर को

जगदलपुर, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 6 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैम्प में श्री हरि ट्रेक्टर्स के 9 पदों हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र आड़ावाल जगदलपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।

आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने हेतु 7 अक्टूबर तक मंगाए गए आवेदन

जगदलपुर, शिक्षा सत्र 2021-22 में आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजनांतर्गत में विज्ञान एवं वाणिज्य केन्द्र में प्रवेश लेने हेतु पात्र विद्यार्थियों से आवेदन 7 अक्टूबर तक मंगाए गए हैं। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजनांतर्गत में विज्ञान विकास केन्द्र (कन्या) जिला दुर्ग एवं विज्ञान विकास केन्द्र (बालक) जगदलपुर में आवासीय सुविधा के साथ वर्ष 2021-22 में जिला मुख्यालय अथवा आस-पास संचालित शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में बीएससी (गणित-विज्ञान) या बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर से सम्पर्क किया जा सकता है।

जनपद पंचायत में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन

जगदलपुर, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के सभी जनपद पंचायत में एसआईएस इंडिया लिमिटेड के सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के 300 पदों की भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। 7 अक्टूबर का जनपद पंचायत बकावण्ड, 8 अक्टूबर को जनपद पंचायत बस्तर, 9 अक्टूबर को जनपद पंचायत लोहण्डीगुड़ा, 11 अक्टूबर को जनपद पंचायत तोकापाल, 12 अक्टूबर को बास्तानार, 13 अक्टूबर को दरभा और 14 अक्टूबर को लाईवलीहुड कालेज आड़ावाल जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा जवान हेतु योग्यता 10वीं पास, सुरक्षा सुपरवाईजर हेतु 12वीं पास, शारीरिक ऊंचाई 168. सेंटीमीटर एनसीसी ”सी” सर्टिफिकेट योग्यताधारी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र आड़ावाल जगदलपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।

गेस्ट लेक्चरर के लिए 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

जगदलपुर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए विभिन्न व्यवसायों-विषयों के प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन 18 अक्टूबर तक मंगाए गए हैं।  शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर के प्राचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न कराने हेतु सत्र 2021-22 के लिए व्यवसाय, विषय, फिटर, विद्युतकार, कम्प्युटर आॅपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मैकेनिक डीजल, ड्रायवर-कम मैकेनिक मोटर व्हीकल और स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रीयल असिस्टेंट हिन्दी अंग्रेजी, सोलर टेक्नीशियन, के स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिए आवेदन 18 अक्टूबर 2021 को अपरान्ह 5 बजे तक इच्छुक आवेदक कार्यालय प्राचार्य शासकीय प्रशिक्षण संस्था आड़ावाल जगदलपुर के नाम पर स्पीड पोस्ट, या रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

आवास निर्माण में अनियमितता पर उप सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश, जांच दल के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

जगदलपुर, ग्राम पंचायत जैबेल में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितता को देखते हुए उप सरपंच के विरुद्ध धारा 40 के तहत कार्यवाही के निर्देश जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा दिये गए हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत आवास स्वीकृति एवं मनरेगा मजदूरी भुगतान में की गई अनियमितता के संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के लिए  गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर  श्री भकचंद बघेल को आवास निर्माण हेतु प्रदान की गई राशि 1 लाख 30 हजार रुपए एवं मनरेगा मजदूरी भुगतान 16 हजार 696 कुल 1 लाख 46 हजार 690 रुपए  वसूल कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने एवं वास्तविक हितग्राही भकचंद भारती को इस योजना का लाभ प्रदान करने कहा गया है। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक (प्रमंआयो) की देख-रेख में आवास को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। राधा बघेल पति भकचंद बघेल को आवास निर्माण हेतु प्राप्त राशि रूपये 1 लाख 30 हजार रुपए एवं मनरेगा मजदूरी भुगतान की राशि 16 हजार 720 रुपए कुल 1 लाख 46 हजार 720 रुपए की वसूली कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने एवं वास्तविक हितग्राही राधाबती कश्यप पति बुदरू कश्यप को इस योजना का लाभ प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक (प्रमंआयो) की देख-रेख में आवास को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों प्रकरण में यह पाया गया कि भकचंद बघेल पिता घेनुआ बघेल द्वारा तात्कालीन पंच एवं वर्तमान उपसरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से आवास स्वीकृत कराया गया है एवं इसी तरह राधा नाम स्पष्ट होने के बावजूद इसका लाभ अपनी पत्नी राधा बघेल पति भकंचद बघेल को दिलाया गया है, जो कि पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः भकचंद बघेल पिता घेनुआ बघेल को उप सरपंच पद से पृथक कर हेतु पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) बस्तर को प्रेषित करने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2017-18 में लाभान्वित हितग्राही सोनामनि देवांगन आवास निर्माण कार्य में कार्य नहीं करने वाले लोगों को राशि 17 हजार 544 रूपए मनरेगा से मजदूरी का भुगतान किया जाना सही पाया गया है, जिसकी संबंधितों से वसूली कर वास्तविक रूप से कार्य किए मजदूरों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा जनपद पंचायत बकावण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जैबेल और जैबेल-02 के ग्रामीणों से मिली शिकायत की जांच हेतु जिला स्तरीय टीम गठित कर शिकायत की जांच करवाई गई। गठित दल द्वारा मौका निरीक्षण कर जांच की गई, जिसमें मनरेगा योजनांतर्गत किए गए आवर्ती चराई विकास कार्य एवं पशु अवरोध खेती निर्माण कार्य और गोबर खाद संग्रहण कार्य में कम आयु के श्रमिकों को कार्य कराए जाने की शिकायत की जांच की गई। दल द्वारा शिकायतों के सही पाये जाने के उपरांत सीईओ जिला पंचायत सुश्री चैधरी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बकावण्ड को सभी संबंधितों से अनियमितता की राशि वसूल करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम सचिव को हटा दिया गया और जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी को 200 रूपए जुर्माना की राशि जिला पंचायत के मनरेगा खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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