आरोपी बजरू राम एवं सहदेव के विरूद्ध थाना सन्ना में अपराध क्रमांक 66/2017 धारा 353, 186, 332, 294, 147, 149, 34 भादवि का अपराध किया गया था पंजीबद्ध
आरोपी मिथुन के विरूद्ध थाना सन्ना में अपराध क्रमांक 105/2018 धारा 34(1)क आबकारी एक्ट का अपराध किया गया था पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर
थाना सन्ना के अपराध क्रमांक 66/2017 धारा 353, 186, 332, 294, 147, 149, 34 भादवि के आरोपी 1. बजरू राम उम्र 40 साल साकिन ब्लादरपाठ 2. सहदेव उम्र 45 साल साकिन ब्लादरपाठ एवं अपराध क्रमांक 105/2018 धारा 34(1)क आबकारी एक्ट के आरोपी 3. मिथुन साय उम्र 25 साल साकिन कोदोपारा थाना सन्ना के विरूद्ध माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया था, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। थाना सन्ना पुलिस द्वारा लगातार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था किन्तु आरोपीगण पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे, आरोपी बजरू राम एवं सहदेव साकिन ब्लादरपाठ जंगल में लुक छिप रहे थे।
मुखबीर की सूचना पर सन्ना पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर उनके निवास स्थान से दिनांक 02 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मिथुन साय हिमाचल प्रदेश में रह रहा था, जब हिमाचल प्रदेश से अपने गृह ग्राम कोदोपारा सन्ना वापस आया तब मुखबीर की सूचना पर सन्ना पुलिस द्वारा दबिश देकर दिनांक 02 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया एवं सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिन्हें माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। इन आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक भरत लाल साहू थाना प्रभारी सन्ना, प्रधान आरक्षक 186 सुखनाथ भगत एवं आरक्षक 235 बुटा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।