पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुविभागवार उप पुलिस अधीक्षकों की ली गई समीक्षा बैठक : मीटिंग में मुख्य रूप से महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने, मर्ग मामलों को अनाश्यक लंबित नहीं रखने एवं शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने हेतु किया गया निर्देशित

पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुविभागवार उप पुलिस अधीक्षकों की ली गई समीक्षा बैठक : मीटिंग में मुख्य रूप से महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने, मर्ग मामलों को अनाश्यक लंबित नहीं रखने एवं शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने हेतु किया गया निर्देशित

August 4, 2022 Off By Samdarshi News

नव विवाहिता से संबंधित लंबित मर्ग प्रकरणों की विशेष रूप से समीक्षा कर एक सप्ताह के अंदर अभियान चलाकर मामले में विधि-सम्मत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बैठक में अनिल सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, निकोलस खलखो उप पुलिस  अधीक्षक मुख्यालय, मो0 तस्लीम आरिफ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती, भवानी शंकर खूंटिया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चंद्रपुर(डभरा) एवं श्रीमती सविता दास वैष्णव उप पुलिस अधीक्षक अजाक एवं सभी अधिकारियों के रीडर सम्मिलित रहे।

बैठक में सर्व प्रथम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं इनके राहत प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने हेतु निर्देश दिया गया। महिला एवं बच्चों पर घटित अपराधों का अनुविभागवार समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान राजपत्रित अधिकारियों को थाना स्तर पर टीम बनाकर फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर मामलों के निराकरण हेतु हिदायत दी गई।

थानों में लंबित मर्ग प्रकरण की समीक्षा के दौरान नव विवाहिता से संबंधित लंबित मर्ग प्रकरणों का विशेष रूप से समीक्षा की गई। समीक्षा दौरान ऐसे लंबित सभी प्रकरणों में एक सप्ताह के अंदर अभियान चलाकर मामले में विधि-सम्मत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

 साथ ही थानों में एवं राजपत्रित अधिकारियों के पास लंबित शिकायत पत्रों को अनावश्यक रूप से काफी लंबी अवधि तक लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शिकायत पत्रों को हर हाल में प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर निराकृत करने हेतु आदेशित किया गया।

महिला/बच्चों से संबंधित अपराधों की कायमी उपरांत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रकरण तैयार कर भेजने एवं दुर्घटनाओं के प्रकरणों में मुआवजा राशि हेतु मोटर दावा अभिकरण की ओर प्रकरण तैयार कर भेजने हेतु भी निर्देशित किया गया।