मतदाता सूची के साथ ही शुद्ध मतदाता परिचय पत्र बनाने पर जोर, रिटर्निंग अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों को मतदाता सूची पुनरीक्षण का दिया गया प्रशिक्षण

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जगदलपुर

निर्वाचन आयोग द्वारा शुद्ध मतदाता सूची के साथ ही प्रत्येक मतदाता परिचय पत्र की शुद्धता पर भी जोर दिया जा रहा है। पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची तैयार करने के लिए अब आधार या किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ा जाएगा। मतदाता परिचय पत्र की शुद्धता के लिए पता व जन्मतिथि प्रमाणित दस्तावेज भी लिए जाएंगे।

इस वर्ष से जहां वर्ष में चार बार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य होगा और मतदाता सूची को किसी अन्य दस्तावेज के साथ भी जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसमें उसके निवास तथा उसके जन्मतिथि का उल्लेख हो। मतदाता सूची की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उठाए गए निर्वाचन आयोग के इन कदमों को अमलीजामा पहनाने के लिए आज जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में रिटर्निंग अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हितेश बघेल की उपस्थिति में मास्टर ट्रेनर श्री जेएल शर्मा, श्री बी रामबाबू और श्री सुनील चाको ने प्रशिक्षण दिया। मतदाता सूची तैयार करने के कार्य को सरल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपयोग किए जा रहे सूचना तकनीक के संबंध में आॅपरेटर शिवभान सिंह ने जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि 9 नवंबर 2022 को मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 8 दिसंबर 2022 तक बुथ लेबल अधिकारियों द्वारा दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी। नए मतदाता नाम जुड़ाने के लिए प्रपत्र 6 में आवेदन दे सकते हैं। मतदाता के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रपत्र 8 में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण भी कर सकते हैं। नाम विलोपन के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पासबुक, मनरेगा जाॅब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सेवा परिचय पत्र, विधायक, सांसद अथवा विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। यह कार्य मतदाता स्वयं भी निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल एप्प या पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जहां वर्ष में एक बार ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा था, वहीं अब यह कार्य वर्ष में चार बार किया जाएगा। इसके तहत अब एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर की स्थिति में अर्हता तिथियों में पात्र पाए जाने वाले युवाओं को अग्रिम आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि 1 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि के साथ मतदाता सूची तैयार करने के लिए 4 अगस्त से 24 अक्टूबर तक मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण, मतदाता परिचय पत्र की विसंगतियों को दूर करना, खराब गुणवत्ता वाली फोटो के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता की फोटो लगाना, मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन, सीमाओं का आवश्यकता अनुसार पुनर्निधारण, 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रपत्र की तैयारी, पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल तैयार करने का कार्य किया जाएगा। 9 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और 8 दिसंबर तक दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। 19 और 20 नवंबर को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा और 26 दिसंबर को दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 3 जनवरी को मतदाता सूची की जांच कर आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति ली जाएगी। 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 

आगामी वर्ष में निर्वाचन को देखते हुए निर्धारित मानकों के साथ मतदान केन्द्रों के चिन्हांकन का कार्य भी इसी वर्ष पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया।

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