शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

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धारा 376,450,506 भादवि, 4,6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत थाना जैजैपुर की कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता / प्रार्थिया द्वारा दिनांक 07.04.2022 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि रवि साहू द्वारा इसको शादी का झांसा देकर दिनांक 25.04.2020 से जबरदस्ती ब्लेकमेल कर शारीरिक संबंध (बलात्कार) बनाते आ रहा है। दिनांक 27.03.2022 के रात्रि करीब 11.30 बजे इसके घर, आकर रवि साहू पिता बुधराम साहू निवासी कुटराबोड़ थाना जैजैपुर द्वारा इसके मना करने के बाद भी जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया है। दिनांक 04.04.2022 को रवि साहू फिर से इसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए घर घुसने पर इसके मामा के पकड़ में आ जाने से मारपीट कर भाग निकला एवं रवि साहू द्वारा घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है कि रिपोर्ट पर धारा 376,450,506 भादवि 4.6 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। घटना घटित करने के बाद आरोपी रवि कुमार साहू रिपोर्ट दिनांक से लगातार फरार था पुलिस के पकड़े जान के डर से मोबाईल भी बंद कर दिया था मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के फरार होने का घटनाक्रम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती मो. तसलीम आरिफ के मार्गदर्शन पर विवेचना दौरान आज दिनांक 22.08.2022 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि फरार आरोपी रवि कुमार साहू अपने घर ग्राम कुटराबोर आया हुआ है कि सूचना पर ग्राम कुटराबोर आरोपी के घर पर दबिश देकर पकड़ा गया जिसे थाना लाकर पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार किया गया आरोपी रवि कुमार साहू पिता बुधराम साहू उम्र 28 साल साकिन कुटराबोर थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के विरुद्ध अपराध धारा का पर्याप्त सबूत पाये जाने से आज दिनांक 22.08.2022 को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक डेरहा राम टण्डन, आर. राजेश यादव, गोपेश्वर नेताम का विशेष योगदान रहा है।

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