अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मिली सफलता : पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख पति ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट उतारा

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थाना पामगढ़ का मर्ग क्रमांक 83/22 धारा 174 भा.दं. सं. एवं अपराध क्रमांक 336/22 धारा 302 भा.द.वि.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21 अगस्त 2022 को प्रार्थी बसंत यादव निवासी भिलौनी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई मृतक संतु यादव का शव स्कूल के अहाता के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा है जिसके सिर के पीछे काफी गहरा चोट का निशान है रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 83/2022 धारा 174 भा.दं.सं. कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया मौके पर डाग स्क्वाड एवं मोबाइल FSL यूनिट को तलब कर विवेचना में सहायता ली गई प्रथम दृष्टया परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर गौतम साहू से सघन पूछताछ की गई जिसमें उसने अपनी पत्नी के साथ मृतक संतु यादव को संदिग्ध अवस्था में देख लेने के कारण उसके सिर में डंडा से मार कर हत्या उसकी हत्या करना स्वीकार करने पर आरोपी गौतम साहू पिता उधो राम साहू उम्र 31 वर्ष निवासी भिलौनी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 336/22 धारा 302 भादवी का अपराध सबूत पाए जाने से आज दिनांक 24 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक ओ.पी. कुर्रे के हमरा में सहायक उपनिरीक्षक शिव चंद्र अरुण सिंह आरक्षक रज्जू राते आरक्षक श्रीकांत सिंगर का योगदान रहा।

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