यातायात पुलिस के द्वारा विगत माह अगस्त में मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 1350 वाहनों पर की गई चालानी कार्यवाही, इन वाहन चालकों से कुल 4,60,400/- रूपये लिया गया समन शुल्क
September 2, 2022कार्यवाही के दौरान 20 वाहन चालकों को न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय द्वारा 22,500 /- रूपये का दिया गया है अर्थदण्ड
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 09 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबन हेतु परिवहन कार्यालय भेजा गया
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत माह अगस्त मेंवाहन चेकिंग के दौरान, मोटर सायकल में तीन सवारी चलने के 327 प्रकरण में 93,000 /-रूपये बिना हेलमेट लगाये वाहन चालन के 19 प्रकरण में 9500/- रूपये , बिना लायसेंस के वाहन चालन के 06 प्रकरण में 6800 /- रूपये, बिना बीमा के 01 प्रकरण में 2600/- रूपये, नाबालिग के द्वारा वाहन चालन के 15 प्रकरण में 29,500 /- रूपये, तेज गति से वाहन चलाते पाये गये 04 प्रकरण में 4000 /- रूपये वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होने के 475 प्रकरण में 1,42,500 /- रूपये वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होने के 82 प्रकरण में 24,600 /- रूपये वाहन में पार्किग लाईट नही होने के 11 प्रकरण में 3300 /- रूपये, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चालन के 20 प्रकरण में 10,000 /- रूपये नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने के 72 प्रकरण में 21,600 /- रूपये, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने के 115 प्रकरण में 34,500 /- रूपये, मालवाहक में सवारी बैठाने के 06 प्रकरण में 1800 /- रूपये प्रतिबंधित मार्ग में वाहन प्रवेश करने के 06 प्रकरण में 15,000 /- रूपये , कार्यवाही के साथ ही अन्य धाराओं में कार्यवाही कर समन शुल्क वसूल किया गया। तथा शराब पीकर वाहन चालन के 01 प्रकरण में 10,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से न्यायालय के द्वारा दण्डित किया गया है।
शहर यातायात प्रबंध व्यवस्था को देखते हुए सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु यातायात नियमों का पालन करते हुए धीमी गति से वाहन चालन की हिदायत दिया गया।