घर में घुस कर दुष्कर्म करने के आरोपी के विरुद्ध फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाया फैसला, सश्रम कारावास के साथ दी गई अर्थ दण्ड की सज़ा, जाने पूरा मामला………!

घर में घुस कर दुष्कर्म करने के आरोपी के विरुद्ध फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाया फैसला, सश्रम कारावास के साथ दी गई अर्थ दण्ड की सज़ा, जाने पूरा मामला………!

September 3, 2022 Off By Samdarshi News

थाना-बगीचा के अपराध क्रमांक 44/2018 धारा 450, 506(भाग-2), 376 भा.द.वि. प्रकरण में FTC COURT JASHPUR ने आरोपी के विरूद्ध सजा का आदेश किया पारित

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गुलापन यादव को भा.द.सं. की धारा 450 में पॉंच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 05 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, भा.द.सं. की धारा 506(भाग-2) में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, भा.द.सं. की धारा 376 में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है

पीड़िता का समुचित पुनर्वास किये जाने की अनुशंसा करते हुए क्षतिपूर्ति निर्धारण किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर की ओर प्रकरण किया गया अग्रेषित

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

प्रकरण के बारे में मिला विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 21 मार्च 2018 को सुबह लगभग 07:00 बजे ग्राम-सरबकोम्बो डांडटोली थाना-बगीचा में पीड़िता के घर में सभी लोग महुआ बीनने गये हुए थे तथा पीड़िता घर में अकेली थी। उसी दौरान गुलापन यादव उम्र 40 साल निवासी सरबकोम्बो थाना बगीचा ने पीड़िता के आवासीय मकान में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजन घटना के कुछ देर बाद वापस घर आये एवं उनके साथ थाना बगीचा में जाकर रिपोर्ट करने पर थाना बगीचा में अपराध क्रमांक 44/2018 धारा 450, 506(भाग-2), 376 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।

अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. जशपुर श्री के.पी. सिंह भदौरिया  द्वारा दिनांक 02 सितंबर 2022 को आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 450, 506(भाग-2), 376 भा.द.वि. का आरोप दोष सिद्ध ठहराते हुये आरोपी गुलापन यादव को भा.द.सं. की धारा 450 में पॉंच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, भा.द.सं. की धारा 506(भाग-2) में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, भा.द.सं. की धारा 376 में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पीड़िता का समुचित पुनर्वास किये जाने की अनुशंसा करते हुए क्षतिपूर्ति निर्धारण किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर की ओर प्रकरण अग्रेषित किया गया है। इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्री एस.के.सोनी लोक अभियोजक रहे एवं अभियुक्त की ओर से श्री एल.एन.यादव एवं श्री लोकनाथ यादव अधिवक्ता रहे।