बिजली करेंट लगाकर जंगली जानवर का शिकार करने वाले दो साल से फरार सात आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड में

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थाना बलौदा में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 12/2021 धारा 308,34 भादवि 135 विद्युत अधिनियम कायम कर लिया गया था विवेचना में

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रकरण के विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 19 नवंबर 2020 को एक राय होकर कटरा बिरगहनी के जंगल से गुजरे 11 केव्ही विद्युत तार से अवैध हुकिंग कर जी.आई. तार में हुकिंग कर जंगली जानवर मारने हेतु फैलाया गया था, जिसमें रवि कुमार चेलकर बुरी तरह आहत हो गया था। आहत के द्वारा ईलाज पश्चात रिपोर्ट करने पर अपराध क्रमांक 12/2021 धारा 308,34 भादवि 135 विद्युत अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया।

आरोपीगण घटनाकारित कर फरार थे, जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान 02 साल से फरार आरोपियों को उनके निवास स्थान में आने की सूचना प्राप्त होने पर थाना बलौदा से टीम गठित कर फरार आरोपियों को उनके निवास स्थान पर दबिश देकर घेराबंदी कर (1) हीरालाल सरगम उम्र 40 वर्ष (2) दिलेश पाटले उम्र 36 वर्ष (3) राजकुमार उर्फ छोटू उम्र 32 वर्ष (4) प्रनोब उर्फ सेंटी उम्र 28 वर्ष (5) तानसेन कुर्रे उम्र 39 वर्ष (6) संजू उर्फ संजीय उम्र 29 वर्ष (7) आल्हा धनुवार उम्र 40 वर्ष सभी निवासी बिरगहनी थाना बलौदा को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने से उन्हे विधिवत गिरफ्तार कर दिनाँक 13 सितंबर 22 को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उप निरीक्षक प्रमोद महार, प्रधान आरक्षक सफी उल्लाह, आरक्षक – जितेन्द्र कुर्रे, अमन राजपूत, हेमत साहू, जयराम बिंझवार, उमेयादव, योगेयादव, लखेश विश्वकर्मा, श्याम राठौर एवं थाना स्टाका सराहनीय योगदान रहा।

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