महिला संबंधी अपराधों में की जा रही निरंतर कार्यवाही : शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाला सेना का जवान हुआ गिरफ्तार, आरोपी भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

Advertisements
Advertisements

थाना पामगढ़ में आरोपी रिंकु बरेठ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 293/2022 धारा 376 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने दिनांक 18 जुलाई 22 को थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम कुरदा थाना चांपा निवासी रिंकू बरेठ जो सेना का जवान है, उससे जान पहचान माह अप्रैल 2021 में हुई थी। रिंकु बरेठ द्वारा पीड़िता से जान पहचान बढ़ाकर शादी करने का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता द्वारा रिंकु बरेठ को शादी करने के लिए बोलने पर उसके द्वारा शादी करने से इंकार कर दिया गया, तब पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी रिंकु बरेठ के विरूद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 293/2022 धारा 376 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी जवान को अपने विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी मिलने पर गिरफ्तारी के डर से अपने युनिट भाग गया था। आरोपी जवान के संबंध में जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उसके यूनिट पंचकूला भेजा गया था, जहॉ जाने पर पता चला कि आरोपी प्रशिक्षण पर अन्य स्थान गया हुआ था, तब आरोपी जवान के सम्बंधित यूनिट में पत्राचार किया गया। आरोपी रिंकू बरेठ को उसके यूनिट के सीनियर ऑफिसर द्वारा निर्देशित करने एवं गिरफ्तारी के डर से आरोपी जवान थाना पामगढ़ उपस्थित हुआ जिसे दिनाँक 14 सितंबर 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक ओ.पी.कुर्रे, हायक उपनिरीक्षक- अरुण सिंह, शिव चंद्र, प्रधान आरक्षक-राजेश कोशले एवं आरक्षक-श्रीकांत सेंगर का योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!