आबकारी विभाग राजनांदगाँव की बडी कार्यवाही, मध्यप्रदेश की 40 पेटी शराब वाहन सहित जप्त

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240000/₹ की म. प्र. की शराब व 5 लाख का वाहन जप्त, धारा  34(2),36,59(क)आब.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, राजनन्दगाँव

सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डोमन सिंह व सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 16/9/22 को रात्रि गश्त दौरान सूचना प्राप्त हुई कि महाराष्ट्र की तरफ से एक पिकअप वाहन MH33/G 1444 अवैध रूप से शराब लेकर जा रही है जिसे समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए फरहद चौक के पास घेराबंदी कर रोका गया , जिसमें खाली कैरेट भरे हुए थे, जिन्हें हटाकर देखने पर , उसमे गत्ते के 40 कार्टून  गोवा लिखे हुए रखे थे, जिसे खोलकर देखने पर उसमे काँच की शीशियों मे कैरेमल कलर का द्रव्य भरा हुआ   स्पिरिट आफ स्मूथनेस गोवा व्हिस्की केवल म.प्र. मे विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा पाया,कुल 2000नग पाव प्रत्येक में 180ml भरा हुआ, कुल मात्रा 360 बल्कलीटर बरामद किया गया ।

1).आरोपी वाहन चालक राहील  सलीम खा पिता सलीम खा पठान, उम्र- 20 वर्ष, निवासी- हसनबाग, पुलिस थाना- नंदनवन, जिला-नागपुर

2) राजू सिंह पिता छत्रपति सिंह,  उम्र- 42 वर्ष,  निवासी सेक्टर 6, सड़क 5, भिलाई ,जिला -दुर्ग 

दोनो आरोपियों  द्वारा अवैध रूप से अन्य प्रांत म.प्र. राज्य निर्मित  मदिरा का परिवहन करना छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36 ,59 (क) का  दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया । कार्रवाई दौरान निरूपमा लोन्हारे सहायक जिला आबकारी अधिकारी  राजनांदगांव ब, आबकारी आरक्षक जोगेश्वर सिंह दाऊ,आर्यन सिंह व अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। जोगेश्वर की भूमिका सराहनीय रही।

1. कायम प्रकरण – 01

2.जप्त मदिरा – 360.0 बल्क लीटर विदेशी मदिरा  गोवा व्हिस्की        म. प्र. निर्मित कीमत 240000/-₹

वाहन कीमत 5लाख/-₹

3.गिरफ्तार आरोपी – 02

4.गैर जमानती प्रकरण -01,

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