सार्वजनिक उत्सव तथा आयोजन में छ.ग. उच्च न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों का पालन करने के संबंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ली गई बैठक

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर-चांपा तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा विजय अग्रवाल की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में मीटिंग की गई थी आहूत

दुर्गोत्सव समिति के सदस्य, डीजे एवं साउण्ड सर्विस के पदाधिकारीगण रहे उपस्थित

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बैठक में मुख्य रूप से पर्व एवं सार्वजनिक उत्सव तथा आयोजन के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

01. जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा एनजीटी एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया।

02. डीजे संचालक एवं साउण्ड सर्विस चलाने वाले व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुरूप निर्धारित समयावधि में संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

03. पर्व एवं उत्सव के दौरान जिला प्रशासन से विधिवत् अनुमति उपरांत ही स्वागत द्वार, पंडाल स्थापना एवं सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु समझाईश दी गई। आमजनों के आने जाने एवं सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल एवं स्वागत द्वार न लगाये हेतु हिदायत दी गई।

04. धार्मिक जूलूस आयोजन के दौरान सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था का पालन करने एवं वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ध्वनि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

05. पंडाल के आसपास विद्युत व्यवस्था के दौरान लोक जीवन सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जावें। आयोजन स्थल पर पर्याप्त डस्टबीन की ब्यवस्था की जाये ताकि रास्तों पर गंदगी न फैले।

06. प्रतिमायें और पूजन सामग्री विसर्जन कुण्ड में विसर्जित करें, साथ ही पर्व के दौरान गरिमामय, शांति व सौहार्दपूर्ण के साथ सुव्यवस्थित आयोजन करने हेतु समझाईश दी गई।

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