समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
जिला शिक्षा अधिकारी ने फरसाबहार विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला छिरोटोली के सहायक शिक्षक एल.बी. आलोक रंजन बड़ा एवं अखिलेश टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने आलोक रंजन बड़ा एवं अखिलेश टोप्पो को नियमित रूप से शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने, विद्यालय में आने पर अध्यापन कार्य नहीं करने एवं अपने उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गय आदेशों का पालन नहीं करने के मामले में कार्यवाही की है।
संबंधित शिक्षक का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस हेतु सहायक शिक्षक एलबी अजय बड़ा, को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय फरसाबहर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।