जमीन की करा ली रजिस्ट्री, दिया फर्जी चेक : धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी पति-पत्नी द्वारा की गई थी 8,75,000/- रूपये की धोखाघड़ी, गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश

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आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 676/2022 धारा 420 , 467 , 468 , 471,34 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी संतोष कुमार सूर्यवंशी निवासी ग्राम सिऊड हाल मुकाम जांजगीर ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके नाम पर ग्राम जांजगीर में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 2618/20 रकबा 0.05 एकड़ भूमि को ग्राम जगमहंत निवासी भागवत सूर्यवंशी को 8,75,000/- रूपये में बिक्री किया था, जिसको दिनांक 29 दिसंबर 21 को उप पंजीयक जांजगीर के समक्ष रजिस्ट्री कराया था। प्रार्थी को जमीन बिक्री की राशि को आरोपी भागवत सूर्यवंशी द्वारा अपनी पत्नी जानकी बाई के नाम का चेक दिया था।

जिसे प्रार्थी द्वारा क्लीयरिंग (भुगतान) हेतु बैंक में जमा किया गया था, तब उक्त चेक नंबर में दर्ज की गई पर्याप्त राशि खाते में नहीं होना पाया गया। तब प्रार्थी द्वारा पुनः उक्त चेक में अंकित खाता के संबंध में जिला सहकारी बैंक मर्यादित बिलासपुर शाखा जांजगीर से संपर्क करने पर पता चला कि उक्त चेक जानकी बाई की खाते की न होकर उसके पति भागवत के नाम पर अंकित खाते की है, जिस पर जानकी बाई के हस्ताक्षर है। इस प्रकार भागवत एवं उसकी पत्नी द्वारा कूटरचित दस्तावेज द्वारा प्रार्थी की भूमि को अपने नाम पर पंजीकृत कराकर एवं सौदे की राशि 8,75,000 /- रूपये नहीं देकर धोखाधड़ी किया गया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध कमांक 676 / 2022 धारा 420 , 467 , 468 , 471,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी श्रीमती जानकी बाई सूर्यवंशी उम्र वर्ष एवं भागवत प्रसाद खरसन उम्र 46 वर्ष दोनो निवासी जगमहत डबरीपारा को दिनांक 27 सितंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक उमेश कुमार साहू, हायक निरीक्षक भोलेनाथ तिवारी, प्रधान आरक्षक प्रीतम कंवर, आरक्षक – दिलीप सिंह एवं सुनील साहू का सराहनीय योगदान रहा।

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