अनुशासनहीनता के आरोप में पटवारी निलबिंत
September 30, 2022समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ0ग0) के आदेश क्रमांक 3443/अविअ/कानूनगो/पटस्था0/2022 मस्तूरी, दिनांक 30/09/2022 के अनुसार भुवनेश्वर पटेल पटवारी हल्का नं. 18 मुख्यालय जांजी तहसील सीपत को ग्राम पंधी स्थित भूमि के बंटवारा प्रकरण, रा०प्र०क० 202202073300025 के संबंध में न्यायालय तहसीलदार सीपत के द्वारा ज्ञापन क्रमांक/क्यू/तह0/वाच-3/सीपत, दिनांक 18.07.2022 जारी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। तद्उपरान्त पटवरी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः स्मरण पत्र दिनांक 16.09.2022 को जारी किया गया था, फिर भी पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। पटवारी का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता श्रेणी के अंतर्गत है जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत है। अत भुवनेश्वर पटेल पहनं-18 तहसील सीपत को तत्काल प्रभाव से निलबिंत किया जाता है. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सीपत में रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।