अवैध शराब बिक्री करने वाले तीन आरोपी को सारागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से 19 लीटर कच्ची महुआ शराब की गई बरामद, आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंतर्गत पृथक-पृथक की गई कार्यवाही
October 14, 2022आरोपी शंकर लाल यादव, फिरूराम यादव एवं गणेशदास महंत को दिनांक 14 अक्टूबर 22 को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में
अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वालों पर की जा रही लगातार प्रभावी कार्यवाही
अवैध शराब बिक्री करने वालों पर लगातार जारी रहेगी कार्यवाही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
दिनांक 14 अक्टूबर 22 को थाना सारागांव क्षेत्र के ग्राम सरवानी निवासी शंकर लाल यादव अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री कर रहा है, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर सारागांव पुलिस स्टाफ द्वारा रेड कार्यवाही किया गया। जहॉ आरोपी शंकर यादव के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 161/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
इसी प्रकार फिरूराम यादव निवासी लखाली द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने की सूचना पर सारागांव पुलिस द्वारा दबिश दिया गया। जहॉ आरोपी के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ बरामद कर आरोपी के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 162/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
साथ ही ग्राम रोहदा निवासी गणेशदास महंत द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 07 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर आरोपी के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 163/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
अवैध शराब बिक्री करना पाये जाने पर आरोपी शंकर लाल यादव उम्र 45 वर्ष निवासी सरवानी, फिरूराम यादव उम्र 48 वर्ष निवासी लखाली एवं गणेशदास महंत उम्र 44 वर्ष निवासी रोहदा को दिनांक 14 अक्टूबर 22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। अवैध शराब बिक्री करने वालों को गिरफ्तार करने एवं अवैध शराब बरामद करने में उपनिरीक्षक सुरेश ध्रुव, सहायक उपनिरीक्षक श्याम राठौर, प्रधान आरक्षक – सहेत्तर पाटले, मथुरा प्रसाद केशी, आरक्षक – अश्वनी राठौर, कैलाश चंद्रा एवं महिला आरक्षक हेमलता राठौर का सराहनीय योगदान रहा।