महिला का अश्लील फोटो एडिट कर व्हाट्सअप्प पर वायरल करने वाले आरोपी को चंद घंटो में गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोबाईल किया गया बरामद, भेजा गया न्यायिक रिमांड में जेल

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जिले में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध एक्ट के अंतर्गत की गई पहली कार्यवाही

महिला सम्बन्धी अपराधों में बलौदा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार त्वरित कार्यवाही

आरोपी अविनाश राठौर के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 418/22 धारा 292,509 (ख) भादवि 67, 67 ए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले में मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23 अक्टूबर 22 को पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अविनाश राठौर द्वारा पीड़िता के फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक एवं अश्लील फोटो एवं वीडियो बनाकर व्हाट्सअप्प में भेजा है। साथ ही व्हाट्सअप्प में भी काफी गंदी-गंदी बात लिखकर भेजा है, साथ ही आरोपी द्वारा अपने डीपी में पीडिता का अश्लील फोटो को लगाया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 418/22 धारा 292,509 (ख) भादवि 67, 67ए सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 6 कायम कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को घेराबन्दी कर गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल को बरामद किया गया। आरोपी अविनाश राठौर उम्र 23 वर्ष निवासी हनुमान पारा खिसोरा को दिनांक 23 अक्टूबर 22 न्यायिक रिमांड में भेजा गया। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा में पहली बार कार्यवाही की गई है।

आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निकोलस खलखो, उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी, हायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, प्रधान आरक्षक शरीफ खान, प्रधान आरक्षक अरूण कौशिक, आरक्षक अहमद कुरैशी, आरक्षक श्यामभूषण राठौर एवं आरक्षक युवराज सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

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