चार वर्षीय नाबालिग बालक से मारपीट करने के आरोप में पिता को भेजा गया जेल !

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पुलिस चौकी रामपुर द्वारा धारा  294, 506, 323, 327 भादवि एवं 75 किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा

पुलिस चौकी रामपुर थाना कोतवाली कोरबा अंतर्गत एक पिता द्वारा अपने 4 वर्षीय नाबालिग पुत्र के साथ मारपीट कर इलेक्ट्रिक प्रेस से जला देने के मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

मामले के बारे में मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण का आरोपी काली दास महंत पिता देव दास महंत उम्र 40 वर्ष निवासी रामपुर चौकी रामपुर के द्वारा कल दिनांक 24 अक्टूबर 2022 के रात्रि करीब 8:00 बजे अपनी पत्नी से झगड़ा कर रकम की मांग कर रहा था, पत्नी द्वारा रकम की व्यवस्था न होना कहने पर आरोपी द्वारा अपने पत्नी पर दबाव बनाते हुए अपने 4 वर्षीय पुत्र को गर्म इलेक्ट्रिक प्रेस से कमर के पास जला कर घायल कर दिया, पत्नी द्वारा विरोध करने पर उसे भी अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया गया।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध तत्काल सख्त वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह से मिले निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन एवं  नगर पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में  थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में चौकी प्रभारी रामपुर उपनिरीक्षक कृष्णा साहू द्वारा मामले में धारा 294, 323, 327, 506 भादवि एवं 75 किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी काली दास महंत को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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