आबकारी विभाग राजनांदगाँव की कार्यवाही : अवैध मदिरा परिवहन करते दो आरोपी अवैध मदिरा एवं वाहन सहित पकड़ाए, अलग – अलग दो प्रकरण पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही

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जप्त मदिरा – 85 नग पाव मात्रा 15.3 बल्क लीटर (महाराष्ट्र राज्य में निर्मित देशी दारू संत्री)

जप्त वाहन/ मोटर सायकल – 02, मोटर साइकिल – CG 08 AM 7516  और CG 08 NA 7453.

गैर जमानती प्रकरण- धारा-34(2),36 एवं 59(क) और 34(1,) 36

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, राजनांदगाँव

सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजनदास एंव प्रबंध संचालक ए.पी.त्रिपाठी के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डोमन सिंह, सहायक आयुक्त आबकारी जिला-राजनांदगाँव नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 02 नवंबर 2022 को प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा-तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी स्टाफ  ग्राम बंजारी से मेटे पार मार्ग पहुंचकर, (1) आरोपी योगेश मंडावी पिता कलीराम मंडावी उम्र-29वर्ष, जाति गोड निवासी ग्राम लुलिकासा, थाना – गैंदाटोला, जिला राजनादगांव के आधिपत्य की वाहन स्पेलेंडर प्रो – CG07-AM -7516 की तलाशी लेने पर गाड़ी के डिक्की से एक सफेद प्लस्टिक बोरी में भरकर रखे 70 नग पाव देशी दारू संत्री, ‘केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध’ का लेबल लगा कुल मात्रा 12.6 बल्कलीटर मदिरा का अवैध रूप से परिवहन करना पाया गया। जिसे मौके पर उक्त मदिरा एवं वाहन को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36 एवं 59 (क) के अंतर्गत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया|

(2) आरोपी- ईश्वर राम, पिता फगुवा राम, उम्र 30 वर्ष, जाति तेली, सकिन दांतर, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव द्वारा अपने वाहन CG 08 NA 7453 में 15 नग पाव (2.7) देशी दारू संत्री महाराष्ट्र राज्य निर्मित का धारण कर परिवहन करने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की 1915 धारा 34,(1) क 36 के अंतर्गत जमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। कार्यवाही के दौरान गीता साहू आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त चिचोला एवं आबकारी आरक्षक निजाम शाह ठाकुर और नागेश निषाद उपस्थित रहे। हमराह में अनिल कुमार व भोज कुमार उईके उपस्थित रहे।

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