रायपुर. – अन्य राज्यों से वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित निर्देशों के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण पत्र हो, उन्हें आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। शेष यात्रियों के लिए 96 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट का होना अनिवार्य होगा। पूर्व में जारी अन्य शेष निर्देश यथावत रहेंगे।
Related posts
-
कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से मातम, घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया गहरा दुख; दिवंगतों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना
कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय... -
बिलासपुर-यलहंका एक्सप्रेस में सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत! 21 अक्टूबर से स्थायी रूप से बढ़ेगा एसी-2 कोच, अब ज्यादा यात्रियों को मिल सकेगी कंफर्म बर्थ
बिलासपुर-यलहंका-बिलासपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक अतिरिक्त एसी-2 कोच की सुविधा बिलासपुर : रेलवे... -
त्योहारों के बीच मिठाई-पनीर की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई, खुद मैदान में उतरे खाद्य विभाग के नियंत्रक; गंदगी मिलने पर 4 प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज, अब लैब रिपोर्ट खोलेगी गुणवत्ता का राज
स्वयं मैदान में उतरे खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक, चार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई गंदगी...
