घर के आंगन पर रखकर महुआ शराब बिक्री कर रहे आरोपी को 10 लीटर महुआ शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा, आबकारी एक्ट मे हुई कार्यवाही
November 8, 2022चौकी रजगामार थाना बालको जिला कोरबा (छ ग) अपराध क्रमांक–666/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा
दिनांक 8/11/2022 को टाउन पेट्रोलिंग पर शासकीय वाहन से ओमपुर राजगामार की ओर रवाना हुआ था कि दौरान पेट्रोलिंग की मुखबिर द्वारा सूचना मिलाकर दीपक कुमार किस्पोट्टा द्वारा अपने मकान के आंगन पर भारी मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा है कि सूचना को पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह (भापुसे) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा (रापुसे) ,नगर पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी (रापुसे) को अवगत कराने पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक 392 गोपाल यादव ,आरक्षक पंचू सिदार ,राजू लहरे महिला आरक्षक साधना लकड़ा के साथ एवम गवहान के साथ मौका एड करने पर आरोपी दीपक किस्पोट्टा द्वारा अपने मकान आंगन पर महुआ शराब बिक्री करते हुए पाया गया जिनके कब्जे से उक्त सम्प्पत्ति को जप्त कर विधिवत कार्यवाही कर जप्त कर गिरफ्तार कर न्यायीक रिमांड पर भेज गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बालको निरीक्षक मनीष नागर, चौकी प्रभारी रजगामार सुरेश कुमार जोगी आरक्षक पंचू राम सिदार राजू लहरे,महिला रक्षक साधना लकड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
नाम आरोपी :-
दीपक कुमार किस्पोट्टा पिता जयपाल किस्पोट्टा उम्र 28 वर्ष निवासी उरांव मोहल्ला रजगामार चौकी राजगामार थाना बाल्को नगर जिला कोरबा छत्तीसगढ़
जप्त संपत्ति :-
(1)एक नग नीला रंग के प्लास्टिक गोल डिब्बा क्षमता 20 लीटर में भरा 10 लीटर महुआ शराब
(2)एक नग प्लास्टिक गोल डिब्बा क्षमता 20 लीटर में भरा महुआ पास
(3) महुआ शराब बिक्री रकम 200 रुपये