प्रकरण में सम्मिलित 06 आरोपियों को दिनांक 04 नवंबर 22 एवं 04 आरोपियों को दिनांक 06 नवंबर 22 को भेजा जा चुका है, न्यायिक अभिरक्षा में
आरोपी कन्हैया सबरिया थाना पामगढ़ एवं विशेष पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
दिनांक 03 नवंबर 22 को निकोलस खलखो उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर चांपा के नेतृत्व में थाना प्रभारी पामगढ ओ.पी.कुर्रे तथा पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी ग्राम सेमरिया, बोरसी, भैसो की ओर सुबह करीबन 08:00 बजे रवाना हुये थे। ग्राम सेमरिया के पास पुलिस टीम पहुंची थी कि मुखबीर से ग्राम सेमरिया के सबरिया डेरा में अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई। जिसकी सूचना के आधार पर ममता गोड (सबरिया) के घर दबिश देकर उसके कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब करीब 12 लीटर जप्त कर 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपिया ममता गोड एवं जप्त अवैध महुआ शराब को शासकीय बुलेरो वाहन में लेकर थाना पामगढ की ओर निकले थे। घटना स्थल से थाना प्रभारी पामगढ उपनिरीक्षक ओ.पी.कुर्रे तथा शेष बल सबरिया डेरा सेमरिया से पामगढ़ की ओर निकल रहे थे, कि नहर के पहले सबरिया डेरा के पास करीब 09:00 बजे लगभग 13-14 लोग सभी एक राय होकर अपने अपने हांथो में लाठी-डण्डा, रॉड लेकर डण्डा लाठी एवं रॉड से थाना प्रभारी उप निरीक्षक ओ.पी.कुर्रे, सहायक उपनिरीक्षक शिव चन्द्रा एवं उपस्थित पुलिस के अन्य स्टाफ के साथ गंदी-गंदी गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये अचानक हमला कर जान से मारने की नियत से गंभीर चोट पहुंचाये थे।
घटना की रिपेार्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना पामगढ में अपराध क्रमांक 431/22 धारा 147, 148, 149, 341, 332, 353, 186,307,427 भादवि एवं 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना में सम्मिलित आरोपीगण 1. मंगली बाई 2. चंपा बाई 3. अनिता उर्फ भुरी बाई 4. शांति बाई 5. राजाराम उर्फ डोकरा उर्फ बुढवा सभी निवासी सेमरिया सबरिया डेरा थाना पामगढ 6. रामलाल (सबरिया) उम्र 29 वर्ष निवासी घटमडवा थाना गिधौरी को दिनांक 4 जून 22 को एवं 07 चन्दन गोड़ 08 जितेंद्र गोड़ 09 सूरज गोंड एवं 10 सुंदर सबरिया को दिनांक 06 अप्रैल 22 को गिरफ्तार किया जा चुका है।
प्रकरण का आरोपी कन्हैया सबरिया घटना दिनांक से फरार था जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी। आरोपी को ग्राम भरारी के जंगल से गिरफ्तार कर दिनांक 10 नवम्बर 22 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक सन्तोष शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक अरुण सिंह, आरक्षक – शिव राय सागर, अनुज खरे, राजा रात्रे एवं विशेष टीम का सराहनीय योगदान रहा।