आरोपियों के विरुद थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 533/22 धारा 294, 506, 327, 34 भादवि पंजीबद्ध
आरोपी- अविनाश मौर्य, शशिकांत शर्मा एवं सनत शर्मा को दिनांक 12 नवंबर 22 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सरोज खुंटे निवासी सरपंच ग्राम पंचायत साजापाली ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 11 नवंबर 22 को प्रार्थी एंव अन्य सरपंच तथा सचिव जनपद पंचायत कार्यालय अकलतरा मीटिंग में आये हुये थे। शाम लगभग 04:00 बजे जनपद कार्यालय के गेट के पास प्रार्थी अपने दो अन्य साथियों के साथ खड़ा था, तभी अकलतरा निवासी अविनाश मौर्य अपने दो अन्य साथी शशिकांत शर्मा एंव सतन शर्मा निवासी बिरकोनी के साथ एक मोटर सायकल से आये और प्रार्थी एंव उसके साथ खडे साथियों को सरपंच लोग भ्रष्टाचारी करते हो पत्रकार होने का धौस दिखाते हुए पेपर में छापने की धमकी देकर गाली-गलौच कर शराब पीने के लिये पैसों की मांग करने लगे, जिन्हें मना करने पर उनके द्वारा अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगे।
प्रार्थी कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 533/22 धारा 294, 506, 327, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल आरोपी अविनाश मौर्य, शशिकांत शर्मा एंव सनत शर्मा को पुलिस हिरासत में लेकर पुछ-ताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया।
आरोपी (1) अविनाश मौर्य उम्र 28 वर्ष निवासी अकलतरा (2) शशिकांत शर्मा उम्र 40 वर्ष एवं (3) सनत शर्मा उम्र 41 वर्ष दोनों निवासी बिरकोनी को दिनांक 12 नवंबर 22 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक लखेश केंवट, सहायक उपनिरीक्षक बी.पी.खाण्डेकर, आरक्षक – विरेन्द्र भैना, प्रदीप दुबे, विरेश सिंह एवं सैनिक गजेन्द्र पाटले का सराहनीय योगदान रहा।