आरोपियों की धरपकड़ हेतु किया गया था टीम का गठन, प्रकरण में फरार आरोपी की तलाश जारी.
आरोपियों के विरूद्ध बलौदा पुलिस द्वारा धारा 306,511,34 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता की शादी घटना दिनांक से करीबन 4-5 माह पूर्व ग्राम मघईपुर निवासी भानुप्रताप दिवाकर प्रार्थिया को प्रेम विवाह कर अपने घर में लाकर रखा था, बाद में इसके पति भानूप्रताप दिवाकर, सास जानकीबाई, ससुर राजकुमार व देवर भुपेन्द्र दिवाकर के द्वारा प्रार्थिया को घर में नहीं रखेंगे कहकर गाली- गलौच कर बार-बार प्रताडित करने लगे। जिससे पीड़िता के पास कोई रास्ता नहीं बचने एंव बार-बार उकसाने पर दिनांक 08 फरवरी 22 को प्रार्थिया रात्रि करीबन 08:00 बजे अपने घर मघईपुर में जब कोई नहीं था, कमरे में अकेली थी, तब प्रार्थिया अपने उपर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या करने के लिए आग लगा ली थी। जिससे प्रार्थिया जल गई थी, तब प्रार्थिया के सास, ससुर पीड़िता को अस्पताल बलौदा लेकर आये थे। जहां पीडिता द्वारा तहसीलदार को अपना ब्यान दी थी। ईलाज के उपरांत ठीक होने पर पीड़िता की लिखित रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 458/22 धारा 306,511, 34, भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी पति भानूप्रताप दिवाकर, सास जानकीबाई, ससुर राजकुमार व देवर भुपेन्द्र दिवाकर को पुलिस के द्वारा दिनांक 15 नवंबर 22 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक राजमडी द्विवेदी, महिला प्रधान आरक्षक – जीवन्ती कुजूर, रामकुमारी मार्को, आरक्षक – दिलीप माथुर, जयराम बिंझवार, उमेश यादव, जितेन्द्र कुर्रे, लखेश विश्वकर्मा, महिला आरक्षक करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।