कलेक्टर ने पूर्वानुमानित और अंतरिम पेंशन की स्वीकृति एवं संवितण के दिए निर्देश

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

राजनांदगांव. कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कार्यालय प्रमुख को पूर्वानुमानित और अंतरिम पेशन की स्वीकृति एवं संवितरण के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त एवं मृत्यु उपरांत पेंशन देय होने की तिथि के 15 दिन पूर्व यदि पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त नहीं होता है, ऐसे स्थिति में कार्यालय प्रमुख न्यायालयीन प्रकरण, विभागीय जांच प्रकरण तथा ऐसे प्रकरण, जिसमें किसी बिन्दु पर सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय अथवा वित्त विभाग को भेजा गया हो। इन प्रकरणों में सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी पेंशन देय होने वाले माह की पहली तारीख से पूर्वानुमानित पेंशन स्वीकृत कर उसका संवितरण करेगें। अन्य स्थितियों में कार्यालय प्रमुख एवं डीडीओ का दायित्व होगा कि पेंशनर का पेंशन प्रकरण निर्धारित समयावधि में तैयार कर संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को पेंशन प्रकरण प्रेषित करेंगे।

पेंशन नियम 1976 के नियम 57-58 के अनुसार अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति होने वाले शासकीय कर्मचारियों के प्रकरणों में सेवानिवृत्ति की तिथि से 24 माह पूर्व उनके पेंशन प्रकरण पर तैयारी आरम्भ की जाए। वित्त निर्देश-28/2018 के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि से 3 माह पूर्व पेंशन प्रकरण ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जाएगा। उपरोक्तानुसार कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निर्धारित समयावधि में कार्रवाई करना एवं सेवानिवृत्त परिलाभों का यथासमय भुगतान संबंधी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब की स्थिति में कार्यालय प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होगें।

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