मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में की गई 88 वाहनों पर चालानी कार्यवाही, इन वाहन चालकों से कुल 24,500/-रूपये लिया गया समन शुल्क
November 18, 2022शराब पीकर वाहन चलाते पाये गये एक वाहन पर की गई धारा 185 के अंतर्गत कार्यवाही, न्यायालय द्वारा इस वाहन चालक को 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
यातायात पुलिस के द्वारा शहर में अवैधानिक पार्किग वाहनों एवं बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनों पर की जा रही कार्यवाही, यातायात पुलिस के द्वारा की जा रही मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके अंतर्गत मोटर सायकल में तीन सवारी चलने के 05 वाहनों पर 1500/-रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाने वाले 35 वाहनों पर 10,500/-रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होने के 06 प्रकरण में 1800/- रूपये, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चालन के एक प्रकरण में 500/-रूपये, अवैधानिक पार्किंग किये 17 वाहनों पर 5100/-रूपये, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने के 15 प्रकरण में 1500/-रूपये कार्यवाही के साथ ही अन्य धाराओं में कार्यवाही कर समन शुल्क वसूल किया गया, तथा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर एक वाहन चालक को न्यायालय द्वारा 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शहर यातायात प्रबंध व्यवस्था को देखते हुए सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु यातायात नियमों का पालन करते सड़कों पर अवैधानिक पार्किंग नहीं करने, सिग्नल का पालन करने की हिदायत दिया जा रहा है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की गई।