खदान संचालकों को ब्लास्टिंग नियमों एवं सुरक्षा से अवगत कराने जशपुर एसपी ने बुलाई बैठक, नियमानुसार कार्य करने हेतु किया निर्देशित

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जिले के क्रेशर, पत्थरखदान संचालक, विस्फोटक पदार्थ परिवहन करने वालों की कार्यालय में मीटिंग लेकर दिये गये सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. पुलिस अधीक्षक जशपुर विजय अग्रवाल आईपीएस द्वारा कार्यालय में जिले के क्रेशर एवं पत्थर खदान संचालक, विस्फोटक पदार्थ परिवहन करने वालों की सोमवार को पुलिस कार्यालय में एक बैठक ली गई। बैठक में मुख्य रूप से ब्लास्टिंग की कार्यवाही नियमानुसार करने, विस्फोटक पदार्थों के परिवहन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित् करने, मैग्जीन की सुरक्षा एवं उचित रख रखाव करने के साथ अनियमितताओं को रोकने के लिये नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।

पत्थर खदान संचालक द्वारा ब्लास्टिंग की कार्यवाही के पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर संबंधित थाना में सूचना देकर निर्धारित तिथि को ही ब्लास्टिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। ब्लास्टिंग से 1 दिवस पूर्व रहवासी ईलाकों में मुनादी कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं ब्लास्टिंग के पूर्व लाल झंडा लगाने हेतु भी कहा गया है। सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त से पूर्व ब्लास्टिंग की कार्यवाही की जानी चाहिये। ब्लास्टिंग के पूर्व बाहरी क्षेत्र में संचालकों को कर्मचारी लगाने हेतु निर्देशित किया गया। 

एक स्थान से दूसरे स्थानों में परिवहन किये जाने वाले विस्फोटक पदार्थों के पास की प्रतिलिपि यात्रा प्रारंभ करने वाले एवं गंतव्य स्थान के पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस स्टेशन को देना आवश्यक है। बिना सूचना के विस्फोटक पदार्थों का परिवहन नियम विरूद्ध है। विस्फोटक वाहन के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा Indent, Transport pass, Road Van Licence, Bill of Explosive, Blaster Name दस्तावेज की मांग करने पर संचालक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। Road Van चालकों, ब्लास्टर एवं कर्मचारी का चरित्र सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा कराया जाना अनिवार्य है। विस्फोटक परिवहन के दौरान यदि किसी स्थान पर वाहन चालक द्वारा रात्रि में विश्राम किया जाता है तो संबंधित पुलिस थाना को सूचना देना अनिवार्य है। विस्फोटक पदार्थ परिवहन करने वाले  Road Van के साथ लायसेंसी के व्यय पर 2 Armed Guards तैनात करना अनिवार्य है। संवेदनशील क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ परिवहन दौरान संबंधित पुलिस अधीक्षक को सूचना देना अनिवार्य है। बिना सूचना के ब्लास्टिंग कराये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, जिला विशेष शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक मनबहाल राम, क्रशर संचालक अभय सोनी, सतीश कुमार, मनोज गुप्ता, अमित अग्रवाल, उमाशंकर हेडा, अमित कुमार जैन, पारस बजाज, विवेक चौबे, संजय कुमार जैन, सत्येन्द्र सिंह, रणविजय सिंह, जोधन यादव, ललित राम, एस.एस.व्ही.एम. कंस्ट्रक्शन, सागर बजाज, विजय कुमार गुप्ता, वैभव अग्रवाल, अमित गोयल, संजय राम, राजू वर्मा, बसंत वर्मा, सूर्यभान सिंह, मोहम्मद सरफुद्दीन खान उपस्थित थे।  

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