नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, आरोपी पति-पत्नी द्वारा की गई थी आठ लाख रूपये की धोखाधड़ी, आरोपी पति-पत्नी को ग्राम भैंसो से किया गया गिरफ्तार !
November 19, 2022आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 849/2022 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध
आरोपी रतन गौरहा एवं गिरिजा देवी गौरहा को दिनांक 19 नवंबर 22 को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विनय पाटले उम्र 38 वर्ष निवासी गढ़ोला ने दिनांक 18 नवंबर 22 को थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी रतन गौरहा एवं गिरजा गौरहा द्वारा प्रार्थी से नवंबर 2017 से मार्च 2018 के मध्य सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीईओ) में नौकरी लगाने के नाम पर 8,00,000/-रूपये (आठ लाख रूपये) की ठगी किया है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के एकाउंट से 7,00,000/-रूपये सात लाख रूपये को रतन गौरहा के खाते में एवं 1,00,000/-रूपये एक लाख रूपये को रतन गौरहा एवं उसकी पत्नि गिरजा गौरहा को ग्राम गढ़ोला में नगद दिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 849/22 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी रतन गौरहा उम्र 56 वर्ष एवं गिरजा गौरहा उम्र 51 वर्ष दोनों निवासी भैंसो थाना पामगढ़ को गिरफ्तार कर दिनांक 19 नवंबर 22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक उमेश कुमार साहू, सहायक उपनिरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक जगदीश अजय, आरक्षक दिलीप सिंह, आरक्षक सीताराम सूर्यवंशी, आरक्षक सुनील साहू एवं महिला आरक्षक मालती लहरे का सराहनीय योगदान रहा।