जशपुर पुलिस ने दुष्कर्म के 02 अलग-अलग मामलों में 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूर्णिया(बिहार) एवं सोलन(हिमाचल प्रदेश) से हुई गिरफ़्तारी

जशपुर पुलिस ने दुष्कर्म के 02 अलग-अलग मामलों में 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूर्णिया(बिहार) एवं सोलन(हिमाचल प्रदेश) से हुई गिरफ़्तारी

November 22, 2022 Off By Samdarshi News

पहले प्रकरण में आरोपी अमृत राज ठाकुर को पूर्णिया(बिहार) एवं दूसरे प्रकरण में आरोपी उमाशंकर मिश्रा को सोलन(हिमाचल प्रदेश) से किया गिरफ्तार

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

लोदाम क्षेत्र निवासी 43 वर्षीय प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.04.2022 को प्रातः से इसकी 16 वर्षीय भतीजी घर से निकलकर कहीं चली गई थी, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग भतीजी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी लोदाम में धारा 363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मुखबीर सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से अपहृता 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को पूर्णिया (बिहार) से दिनांक 04.04.2022 को बरामद कर परिजनों को सौंपा गया, पूछताछ में नाबालिग लड़की ने बताया कि आरोपी अमृत राज ठाकुर ने उसे बहला-फुसलाकर झांसा देकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करना बताई। आरोपी के विरूद्ध धारा 366(क), 376(2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। आरोपी अमृत राज ठाकुर घटना घटित कर फरार हो गया था। प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी अमृत राज ठाकुर के थाना केहाट जिला पूर्णिया के अप.क्र. 715/2022 धारा 392 भा.द.वि. के प्रकरण में दिनांक 04.08.2022 को गिरफ्तार होकर कारामण्डल पूर्णिया में निरूद्ध रहने की जानकारी मिलने पर प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी अमृत राज ठाकुर उम्र 22 साल निवासी बनवासा थाना केहाट जिला पूर्णिया (बिहार) को दिनांक 21.11.2022 को गिरफ्तार किया गया है।

दूसरे प्रकरण में लोदाम क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय विवाहिता महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह दिनांक 23.09.2022 को अपने ससुराल से नाराज होकर अपने मायका जाने के लिये जशपुर की ओर निकली थी, उसी दौरान रास्ते में इससे ऑटो चालक उमाशंकर मिश्रा उम्र 32 साल निवासी रूपसेरा पतराटोली अपने ऑटो वाहन के साथ मिला जो कुछ पैसा दे दूंगा कहकर इसे दिन-भर अपने ऑटो में घुमाता रहा, फिर रात होने पर झूठ बोलकर अपने एक कच्चे मकान में पीड़िता को ले जाकर दरवाजा बंद कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर गला दबाकर जबरन दुष्कर्म किया, रिपोर्ट करने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 342, 323, 506, 376 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण का आरोपी घटना घटित कर फरार हो गया था, जिसे मुखबीर सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से ग्राम धरमपुर जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।          

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में स.उ.नि. आभाष मिंज, प्र.आर. 37 राजू राम पाडे, प्र.आर. 371 बितिन राम, आर. 436 दिलीप खलखो, आर. 120 दीपक भगत, आर. 720 बसंत खुंटिया का सराहनीय योगदान रहा।