जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम से आरोपियों द्वारा की गई धोखाधड़ी, प्रार्थी की बिना जानकारी के गारेन्टर बनाकर किया गया आपराधिक षड्यंत्र, प्रार्थी का दस्तावेज गारंटर के रूप में जमा कर बैंक से लोन निकालकर दिया घटना को अंजाम.

Advertisements
Advertisements

आरोपी कृष्णा सोनवानी निवासी पुरानी बस्ती को दिनांक 27 नवंबर 22 को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में, प्रकरण में अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी

आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 844/22 धारा 420,467,468,471,120 (बी) भादवि पंजीबद्ध।

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी बुधवार सिंह कंवर उम्र 65 वर्ष निवासी चोरभट्ठी गोपाल नगर कोरबा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपी कृष्णा सोनवानी उम्र 38 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती आदिले चौक कोरबा द्वारा जांजगीर के दिप्ती बिल्डर्स के पटवारी हल्का नंबर 47 खसरा नंबर 4402/3 प्लाट नंबर डी-13 रकबा 22× 47 वर्गफीट जमीन को दिनांक 06 जुलाई 17 को अपने नाम से तहसील आफिस जांजगीर में मकान बनवाने हेतु जमीन रजिस्ट्री कराया था। जिसका बिल्डर्स से मकान बनाकर देने हेतु 40 लाख रूपये में एग्रीमेंट हुआ था। मकान निर्माण के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों से मिलकर एक राय होकर षडयंत्रपूर्वक प्रार्थी बुधवार सिंह कंवर का दस्तावेज बैंक गारंटर के रूप में अन्य व्यक्ति का फोटो चस्पाकर बैंक से 27 लाख रूपये लोन लेकर बिल्डर के खाते में ट्रान्सफर किया गया तथा बैंक का ईएमआई 22,800/- रूपये कुछ किस्त पटाने के बाद बैंक का ईएमआई किस्त नहीं पटने पर प्रार्थी को ईएमआई किस्त नहीं पटाने के संबंध में नोटिस भेजा गया और बैंक द्वारा प्रार्थी के खाते से 5,10,723/-रूपये काट लिया गया। इस बात की जानकारी होने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 844/22 धारा 420,467,468,471,120(बी) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी कृष्णा सोनवानी के घर में दबिश देकर आरोपी को पुरानी बस्ती कोरबा से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 120(बी) जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी कृष्णा सोनवानी उम्र 38 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती आदिले चौक कोरबा को दिनांक 27 नवंबर 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, हायक निरीक्षक भरत राठौर, प्रधान आरक्षक मोहन साहू, प्रधान आरक्षक विरेन्द्र भानू, आरक्षक दिलीप सिंह एवं आरक्षक सुनील साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!