मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 46 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 20800 रूपये समन शुल्क लिया गया, यातायात पुलिस द्वारा की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत ताबड़तोड़ कार्यवाही

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प्रतिबंधित मार्ग में वाहन प्रवेश करने एवं बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनो पर किया गया कार्यवाही।

यातायात नियमों का पालन नही करने वाले वाहन चालको पर निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है, साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाईस दी जा रही है दिनांक 28.11.2022 को यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 46 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें प्रतिबंधित मार्ग में वाहन प्रवेश करने वाले 02 वाहन के चालकों पर 7500 रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 25 वाहन के चालको पर 7500 रूपये, मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले 06 वाहन के चालको से 1800 रूपये, सड़क किनारे अवैधानिक रूप से नो पार्किग में खड़े 05 वाहनों पर 1500 रूपये, चारपहिया वाहन के चालको के द्वारा बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाने वाले 02 वाहन के चालको से 1000 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होने के 02 वाहन के चालको से 600 रूपये, वाहन का नम्बर अस्पष्ट होने के 03 वाहन के चालक से 900 रूपये समन शुल्क लिया गया।

वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, प्रतिबंधित मार्ग में वाहन प्रवेश नही करने, अपने वाहन के आगे-पीछे रिफ्लेक्टर लगाने जिससे के अधेरे मे भी वाहन दिखाई दे एवं अपने वाहन को निर्धारित पार्किग स्थल मे ही वाहनों को खड़ी करने के संबध में समझाईस दी गई।

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