चार्जशीटेड, जमानतधारी भूपेश किसी को बलात्कारी कैसे ठहरा सकते हैं – राजेश मूणत
November 30, 2022समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व शासन के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज व्यक्त करते हुए कहा है कि एक चार्जशीटेड और जमानत पर घूम रहा व्यक्ति किसी को बलात्कारी कैसे ठहरा सकता है?
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि अश्लील सीडी कांड में गिरफ्तार होकर जेल जाने वाले भूपेश बघेल जमानत पर बाहर हैं और उनके विरुद्ध अभियोग पत्र भी दाखिल है। वे मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर किस नैतिकता से बैठे हैं? वे जिस तरह भानुप्रतापपुर उपचुनाव के प्रत्याशी के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करते हुए उन्हें बलात्कारी घोषित कर रहे हैं, यह अधिकार उन्हें किस कानून ने दे दिया?
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस साजिश कर रही है। कांग्रेस हार रही है तो मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी को बलात्कारी कह रहे हैं जबकि उनके विरुद्ध न तो कोई अभियोग दाखिल हुआ है और न पीड़िता ने उनके विरुद्ध कोई बयान दिया है। कानूनन किसी आरोपी या अभियुक्त को दोषी नहीं कहा जा सकता। अश्लील सीडी कांड के अभियोगी भूपेश बघेल ज्ञान बांटने की बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिखाएं।
श्री मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल ने अपने बयान से मुख्यमंत्री के पद की गरिमा और संविधान में निहित न्याय की भावना को ठेस पहुंचाई है। अगर भूपेश बघेल ब्रम्हानंद नेताम को दोषी मानते हैं तो उन्हें खुद को भी सार्वजनिक तौर पर दोषी स्वीकार कर लेना चाहिए। जनता, अदालत और निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अन्यथा वे मानहानि नोटिस के लिए तैयार रहें।
श्री मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल शायद यह नही जानते या सत्ता के अहंकार में भूल गए है। कि किसी प्रकरण के आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
ब्रम्हानंद नेताम जी के प्रकरण में भूपेश बघेल जी ने जिस संज्ञा का उपयोग किया है ,वह कानून की अवमानना की श्रेणी में आता है।श्री मूणत ने पार्टी की तरफ से जारी बयान को दोहराते हुए कहा कि इस प्रकरण में पीडिता ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जमशेदपुर के समक्ष 164 के तहत जो बयान दर्ज कराया है,उसमें प्रत्याशी का नाम का उल्लेख नहीं है। एफआईआर में भी प्रत्याशी का नाम नहीं है। मगर इस मामले में एक आरोपी द्वारा लगाए गए आरोप को आधार बनाकर कांग्रेस आरोप लगा रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए एक ज्ञापन में मोहन मरकाम ने ब्रम्हानंद नेताम जी को आरोपी बताया है।
श्री मूणत ने कहा कि फ़र्ज़ी सीडी कांड प्रकरण में सीबीआई के समक्ष खुद अभियुक्त हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वह किस कानून के तहत ब्रम्हानंद नेताम जी को आरोपी से दोषी बता रहे हैं। क्या भूपेश बघेल खुद को अदालत या संविधान से ऊपर समझते हैं? जो किसी को भी सार्वजनिक तौर पर बलात्कारी कहने के लिए खुद को सामर्थ्यवान मानते हैं ।