भूमि व्यवस्थापन योजना का लाभ लेने हेतु काबिज व्यक्ति बैंक से प्राप्त कर सकते है ऋण
November 30, 2022इच्छुक व्यक्ति या आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राही बैंक लोन के माध्यम से जमा कर सकते है राशि
बाजार दर पर शासकीय भूमि का डेढ़ गुना राशि भुगतान कर प्राप्त कर सकते है मालिकाना हक
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
जशपुरनगर: राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में 7500 वर्ग फीट तक की शासकीय भूमि का व्यवस्थापन कर कब्जाधारी को मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु अतिक्रमित 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किया गया है। जिससे नजूल भूमि पर अतिक्रमित व्यक्ति शासन द्वारा निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार राशि जमा कर भूमि स्वामी हक प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में बैंक से ऋण की भी सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो निर्धारित राशि एकमुश्त भुगतान करने में सक्षम नहीं है वे बैंक से जमीन का दस्तावेज जमा कर ऋण प्राप्त कर प्रशासन को राशि का भुगतान कर सकते है। साथ ही बैंक को ऋण राशि किश्तों के माध्यम में जमा कर सकते है।
अतिक्रमित शासकीय नजूल भूमि का व्यवस्थापन के तहत 30 अगस्त 2017 से पूर्व काबिज शासकीय भूमि निर्धारित गाईडलाईन का लगभग डेढ़ गुना (152 प्रतिशत) दर पर राशि जमा कर भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ श्री रवि मित्तल द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगोें को योजना की जानकारी देकर लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए है साथ ही प्राप्त आवेदनों में एकमुश्त राशि जमा करने करने में असक्षम लोगों को बैंक लोन के माध्यम से राशि भुगतान करा प्रकरण का निराकरण करने के लिए कहा है। इस हेतु सभी नगरीय निकायों में राजस्व अमला, नगरीय निकाय एवं बैंक की संयुक्त टीम द्वारा शिविर आयोजित करने निर्देश दिए गए है। जिससे भूमि व्यवस्थापन योजना का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों को प्रदान किया जा सके। नगरीय क्षेत्रों में भूमि व्यवस्थापन का लाभ प्रदान करने हेतु सर्वे किया जा रहा है। काबिज व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज सलंग्न कर तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। राजस्व अमले द्वारा आवेदन की पूर्ण जांच एवं विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहित आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रकरण का शीघ्रता से निराकरण किया जाएगा।