नाबालिग बालिका सम्बन्धी अपराधों में की जा रही लगातार कार्यवाही, अप्रहृता को पूर्व में किया जा चुका है बरामद, आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड में

नाबालिग बालिका सम्बन्धी अपराधों में की जा रही लगातार कार्यवाही, अप्रहृता को पूर्व में किया जा चुका है बरामद, आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड में

December 1, 2022 Off By Samdarshi News

आरोपी जगदीश कर्ष के विरुद्ध अपराध क्रमांक 96/2022 धारा 363 ,366,376 भादवि 06 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 मार्च 21 को प्रार्थिया ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री कहीं चली गई है, जिस पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 96/21 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान अपहृत बालिका को बरामद कर महिला पुलिस अधिकारी से कथन लिया गया। जिसके द्वारा अपने कथन में जगदीश कर्ष द्वारा शादी का झांसा देकर दिनांक 18 मार्च 21 रायगढ ले जाना और वहाँ मन्दिर में शादी कर जबरजस्ती दुष्कर्म करना, फिर रायगढ़ से जम्मु ले जाना और वहां भी दुष्कर्म करना बताई। पीड़िता द्वारा घटना के सम्बंध में अपनी माँ को जानकारी देकर जम्मु बुलाई और उसके साथ वापस घर आना बताई है। प्रकरण में पीड़िता के कथन के आधार पर धारा 366,376 भादवि एवं  06 पाक्सो एक्ट जोडी गई।

प्रकरण नाबालिग बालिका के अपराध से सम्बंधित होने एवं प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी के उसके घर आने की सूचना प्राप्त होने पर दबिश देकर आरोपी जगदीश कर्ष उम्र 21 वर्ष निवासी तिलक नगर चांपा को दिनांक 01 दिसंबर 22 को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक नागेश तिवारी, भुवनेश्वर तिवारी, प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी, आरक्षक ईश्वरी राठौर एवं आरक्षक डिगेश्वर साहू का सराहनीय योगदान रहा।