15 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड में जेल !

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आरोपी भरतलाल सूर्यवंशी निवासी सारागांव के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत सारागांव पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

अवैध शराब बिक्री करने वालों पर की जा रही लगातार त्वरित प्रभावी कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि भरतलाल सूर्यवंशी निवासी सारागांव अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है, जिस पर सारागांव पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया। जहाँ आरोपी के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 193/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी भरत लाल सूर्यवंशी उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 सारागांव द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखना पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 09 दिसंबर 22 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक सुरेश ध्रुव, प्रधान आरक्षक मथुरा प्रसाद केशी, आरक्षक चंद्रशेखर कंवर,  आरक्षक कैलाश चंद्रा एवं महिला आरक्षक हेमलता राठौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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