नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से नाबालिग अपहृता को किया गया बरामद, आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में जेल !

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आरोपी हंसराज कुशवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी हरारवा कला, थाना कटेया, जिला गोपालगंज, बिहार के विरूद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 136/22 धारा 363, 366, 376,376(2)(ढ) भादवि 6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना मुलमुला क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने थाना मुलमुला में अपनी नाबालिग पुत्री की गुम/अपहरण होने संबंधी रिपोर्ट कराने पर अपराध क्रमांक 136/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

प्रकरण नाबालिग बालिका के अपराध से संबंधित होने एवं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये अपहृत नाबालिग बालिका की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका को आरोपी हंसराज कुशवाहा द्वारा भगाकर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मुलमुला पुलिस स्टाफ को आरोपी के घर हरारवा कला थाना कटेया, जिला गोपालगंज, बिहार भेजा गया, जहाँ आरोपी के घर से अपहृत बालिका को दिनांक 10 दिसंबर 22 को बरामद किया गया। पीड़िता का कथन लेने पर उसके द्वारा अपने कथन में आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर ले जाना और जबरदस्ती दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366, 376, 376(2)(ढ) भादवि धारा 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार किया गया।

आरोपी हंसराज कुशवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी हरारवा कला थाना कटेया जिला गोपालगंज बिहार को दिनांक 11 दिसंबर 22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं अपहृता को बरामद करने में उप निरीक्षक संतोष कुमार शर्मा, आरक्षक राजा रात्रे, आरक्षक दिलदार निराला एवं महिला आरक्षक बबीता निषाद का सराहनीय योगदान रहा।

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