आरोपी शिवदास मानिकपुरी के विरूद्ध थाना बलौदा में धारा 363, 366,376 भादवि 06 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध
अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी हेतु किया गया था विशेष टीम का गठन
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनाँक 04 दिसंबर 2022 को बिना बताये घर से कही चली गयी थी, प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 482 / 22 धारा 363 में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान संदेही के संबंध में साइबर सेल से मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर गुजरात में होने की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल टीम गठित कर गुजरात रवाना किया गया। जहाँ अपृहता को दिनांक 10 दिसंबर 22 को संदेही शिवदास मानिकपुरी निवासी भांवर के कब्जे से गुजरात से बरामद किया गया। पीड़िता द्वारा अपने कथन में आरोपी शिवदास द्वारा अपहरण कर गुजरात ले जाना, जहाँ जबरदस्ती दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई।
आरोपी शिवदास मानिकपुरी उम्र 20 वर्ष निवासी भांवर (ब) थाना बलौदा जिला कोरबा को दिनांक 13 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, आरक्षक अहमद कुरैशी, आरक्षक शहबाज अहमद, आरक्षक जितेन्द्र कुर्रे, आरक्षक श्यामभूषण राठौर एवं आरक्षक प्रहलाद का सराहनीय योगदान रहा।