अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने पहुचाया सलाखों के पीछे, भेजा गया न्यायिक रिमांड में

Advertisements
Advertisements

आरोपी ईश्वर सिंह निवासी भैसदा के विरुद्ध अप.क्र. 90/22 धारा 452, 294, 506, 325 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रोहणी सिंह द्वारा रिपोर्ट कराया कि दिनांक 29.03.2022 के रात्रि करीब 11/30 बजे  भैंसदा गांव के ईश्वर सिंह घर अंदर घुस कर इसकी मां मोंगरा बाई को डण्डा से मारपीट कर रहा था तो प्रार्थी द्वारा मारपीट करने से मना करने पर ईश्वर सिंह द्वारा प्रार्थी को अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना नवागढ़ में अप.क्र. 90/22 धारा 452, 294, 506, 325 भादवि कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी ईश्वर  सिंह  उम्र 45 वर्ष निवासी भैंसदा को दिनांक 13.12.2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहाँ से आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी नवागढ निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में सउनि. सुरेन्द्र कश्यप, प्रआर. राधेश्याम पूर्णा, आर. सोमनाथ कैवर्त्य, शिवभोला कश्यप एवं रामदेव साहू का योगदान सराहनीय रहा है।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!