नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर पनामराल (केरल) ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जाने पूरा मामला

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थाना फरसाबहार में आरोपी संतोष यादव के विरूद्ध अपराध क्रमांक 12/2021 धारा 363, 366, 376, 376(2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 4 फरवरी 2021 को थाना फरसाबहार क्षेत्र के निवासी प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 16 वर्ष 06 माह की नाबालिग लड़की जो कक्षा 10 वीं में अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई करती है। प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को संतोष यादव निवासी ग्राम दलेसर थाना तुमला द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2020 को बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। रिपोर्ट पर थाना फरसाबहार में धारा 363 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी द्वारा आरोपी के जीजा से अपहृता के संबंध में पूछने पर बैंग्लोर तरफ जाना बताया। विवेचनाक्रम में अपहृता बालिका एवं आरोपी का लगातार पता तलाश की जा रही थी।

इस दौरान पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली की आरोपी संतोष यादव अपहृता को लेकर अपने ग्राम आया हुआ है, उक्त सूचना पर थाना फरसाबहार द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये आरोपी संतोष यादव के निवास पर दबिश देकर अपहृता को बरामद कर थाना लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के अन्तर्गत कथन कराने पर पीड़िता ने बताया कि संतोष यादव द्वारा उसे माह दिसंबर 2020 में बहला-फुसलाकर शादी करूंगा कहकर भगाकर पनामराल (केरल) ले गया एवं उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376, 376(2)(एन) भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी संतोष यादव उम्र 22 वर्ष निवासी दलेसर थाना तुमला को दिनांक 3.11.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही, अपहृता बालिका के बरामदगी एवं आरोपी के गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उ.नि. प्रदीप कुमार सिदार, आर. 601 सुरेश एक्का, आर. 545 नीरज कुमार तिर्की, आर. 764 शैलेन्द्र प्रधान, म.आर. 700 राजकुमारी पैंकरा की महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका रही।   

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