अवैध कच्ची महुआ शराब रखने वाले रखने वाले एक आरोपी को जांजगीर पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब की गई बरामद !

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आरोपी मनीराम श्रीवास के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही

अवैध शराब बिक्री एवं परिहवन करने वालों पर की जा रही लगातार कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 06 जनवरी 23 को थाना जांजगीर क्षेत्र के ग्राम तिलई बस स्टैण्ड के पास मनीराम श्रीवास के अवैध कच्ची महुआ शराब रखने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जांजगीर पुलिस द्वारा दबिश दिया गया, जहॉ आरोपी के कब्जे से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर आरोपी के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 28/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी मनीराम श्रीवास उम्र 42 वर्ष निवासी तिलई द्वारा अवैध शराब रखना पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 06 जनवरी 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में निरीक्षक उमेश साहू, हायक निरीक्षक लंबोदर सिंह, प्रधान आरक्षक जगदीश अजय, आरक्षक दिलीप सिंह, आरक्षक खिलेन्द्र कर्ष, आरक्षक सीताराम सूर्यवंशी एवं महिला आरक्षक रेखा यादव का सराहनीय योगदान रहा।

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