दो अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध नामजाद प्रकरण दर्ज
January 13, 2023समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बलौदाबाजार
जिले के बलौदाबाजार एवं भाटापारा निवेश क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वाले 2 लोगों के विरूध्द छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम- 1973 की धारा 36 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उक्त अधिनियम के तहत संबंधित अवैध विकासकर्ताओं को छः माह का जेल एवं जुर्माना हो सकता है। जिसमें शालीन भट्टर को ग्राम अवरेठी भाटापारा स्थित खसरा नम्बर 124/1 एवं शालिन सराफ को बलौदाबाजार स्थित खसरा नम्बर 393/2, 393/3, 393/13, 393/14 शामिल है।
नगर निवेश सहायक संचालक श्री बांधे ने बताया कि इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए सभी अवैध विकासकर्ताओं से आग्रह है कि अपने अवैध कालोनी की नियमितिकरण, मार्ग संरचना अनुमोदन अविलंब कराएं।