नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से भगाया, 6 माह तक कराता रहा दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार…जाने पुरा मामला….

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थाना बागबहार में आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(द) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. प्रकरण के बारे में पुलिस ने बताया कि दिनांक 1 मई 2021 को थाना बागबहार क्षेत्र निवासी प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी 17 वर्षीय 2 माह की नाबालिग पुत्री दिनांक 21.04.2021 को घर में बिना किसी को बताये कहीं चली गई। कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना बागबहार में धारा 363 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान दिनांक 5.11.2021 को अपहृता के ग्राम में आने की सूचना मिलने पर दस्तयाब कर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के अन्तर्गत कथन कराने पर पीड़िता बताई कि धोबसाय तिग्गा द्वारा उसे बहला फुसलाकर शादी करूंगा कहकर बुलाने पर दिनांक 21.04.2021 को वह घर के बाहर एक नाले के पास धोबसाय से मिली उसके बाद पण्डरीपानी ग्राम ले जाकर आरोपी के द्वारा दुष्कर्म करना बताई, फिर रायपुर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करना बताई।

प्रकरण के आरोपी धोबसाय का पता-तलाश कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया। मामले में आरोपी धोबसाय तिग्गा उम्र 26 साल निवासी पण्डरीपानी थाना पत्थलगांव के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 6.11.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।   

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी बागबहार निरीक्षक जे.आर. कुर्रे, आरक्षक संतु यादव , आरक्षक अरविन्द पैंकरा, आरक्षक कमलेश्वर पैंकरा, महिला आरक्षक उर्मिला मिंज, आरक्षक शंकर बेसरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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