सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता एवं कार्यवाही अभियान के हिफाजत के अंतर्गत दी गई जानकारी : वाहन चालकों को पंपलेट देकर सड़क के नियमों की दी गई जानकारी

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के एन कॉलेज में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

यातायात नियमों के पालन हेतु दिलाया गया शपथ

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध जारी  ” निजात ” अभियान के तर्ज पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सड़क सुरक्षा, जागरूकता एवं कार्यवाही अभियान   ” हिफाजत ”  प्रारंभ किया गया है ।

इस अभियान के अंतर्गत सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं , जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को शराब के नशे में वाहन न चलाने , वाहनों के दस्तावेज कंप्लीट रखने ,यातायात नियमों का पालन करने , हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने जैसे बुनियादी समझाइश दी जा रही है , यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही किया जा रहा है।

कोरबा पुलिस द्वारा वाहन चालकों को विभिन्न माध्यमों से यातायात नियमों की जानकारी देकर यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई ,शहर के सीएसईबी चौक, घंटाघर, सर्वमंगला एवम कोतवाली क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहन चालकों  को रोककर शराब के नशे में वाहन न चलाने , वाहनों के दस्तावेज कंप्लीट रखने ,यातायात नियमों का पालन करने , हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने ,तीन सवारी न चलाने जैसे बुनियादी समझाइश दी गई व पंपलेट बांटे गए ।

अभियान के तहत केएन कॉलेज कोरबा में  जाकर प्राचार्य प्रोफ़ेसर एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित व दुर्घटनारहित यातायात के तरीकों के बारे में जानकारी दिया गया । इस अवसर पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रूपक शर्मा द्वारा हिफाजत एवं निजात अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई , उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने एवं सुरक्षित वाहन चालन के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं किंतु आज भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं , किंतु पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा इसे एक अभियान के रूप में लिया गया है निश्चित रूप से  इसका सकारात्मक परिणाम आएगा और यातायात दुर्घटनाओं में कमी आएगी ।

उपनिरीक्षक कृष्णा साहू ने वाहन के दस्तावेज अप टू डेट रखने के बारे में बताते हुए कहा कि यह न केवल पुलिस कार्यवाही के दौरान चालानी कार्यवाही में बचने के लिए आवश्यक है, बल्कि दुर्घटना घटित होने की स्थिति में  क्षतिपूर्ति  क्लेम के लिए भी आवश्यक है । दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में क्लेम की राशि वाहन स्वामी को अदा करना पड़ता है , कई वाहन स्वामी क्षतिपूर्ति क्लेम की राशि वाहन करने की स्थिति में नहीं होते किंतु न्यायालय का आदेश होने के कारण उन्हें अपना घर बार बेचकर भी क्षतिपूर्ति की राशि अदा करना पड़ता है । मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर बढ़े हुए जुर्माने के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी गई,  वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने , सीमित गति में वाहन चलाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई ।

इस अवसर पर के एन कॉलेज के प्राचार्य श्री प्रशांत बोपापुरकर ने कहा कि सुरक्षित यातायात हेतु यातायात नियमों का पालन जरूरी है,  पुलिस के  समझाइश एवं कार्यवाही को हमेशा सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए,  पुलिस की कार्यवाही आम जनता को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के उद्देश्य से किया जाता है । उपस्थित समुदाय को यातायात नियमों के पालन हेतु शपथ भी दिलाया गया ।   इस अवसर पर के एन कॉलेज के प्राचार्य श्री प्रशांत बोपापुरकर सहित प्राध्यापकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे ।

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