अवैध नशीली दवाओं की बिक्री करने वाला एवं मेडिकल संचालक गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 155 नग नशीली दवाई एल्प्राजोलम टैबलेट की गई बरामद !

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आरोपी राजू कहरा एवं आनंद सिंह के विरुद्ध धारा 21 नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत थाना जांजगीर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

मेडिकल संचालक आनंद सिंह के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी जांजगीर की ओर किया जा रहा प्रेषित

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर : प्रकरण क विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनाँक 18 जनवरी 23 को राजू कहरा निवासी पुरानी बस्ती जांजगीर ओम स्वीट्स के सामने अवैध रूप से नशीली दवाई बिक्री कर रहा है, जिसकी सूचना थाना जांजगीर को प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुँचकर घेराबंदी कर राजू कहरा की तलाशी लेने पर उसके पास से 110 नग नशीली दवाई एल्प्राजोलम टैबलेट बरामद किया गया। उक्त नशीली दवाई के सम्बंध में पूछताछ करने पर अवैध रूप से नशीली दवाई सप्लाई/बिक्री करने वाले आनंद सिंह मेडिकल संचालक दुर्गा मेडिकल से खरीदना बताने पर आनंद सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 45 स्ट्रिप एल्प्राजोलम टैबलेट बरामद किया गया। आरोपी दवा दुकान संचालक बिना prescription के अवैध लाभ अर्जित करने के लिए नशीली दवाई की खुले आम बिक्री कर रहा था, आरोपियों के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 67/23 धारा 21 नारकोटिक्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

अवैध रूप से नशीली दवाई सप्लाई/बिक्री करने वाले राजू कहरा एवं आनंद सिंह को गिरफ्तार कर दिनांक 19 जनवरी 23 को माननीय विशेष न्यायालय जांजगीर में पेश किया जा रहा है। आरोपी मेडिकल संचालक आनंद सिंह के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी जांजगीर को प्रेषित की जायेगी। इस प्रकरण की कार्यवाही में उप निरीक्षक पुष्पराज साहू, हायक उप निरीक्षक रामप्रसाद बघेल, आरक्षक दिलीप सिंह, आरक्षक मनीष राजपूत एवं आरक्षक आकाश कलोशिया, आरक्षक खिलेन्द्र कर्ष का सराहनीय योगदान रहा।

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