आरोपी अमृत सराफ के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 16/ 23 धारा 376 भादवि 3(2)5 क एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जाजगीर-चांपा
बलौदा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी अमृत सराफ मूल निवासी बलौदा हाल मुकाम दीपका जिला कोरबा, शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा शादी के लिये बोलने पर आरोपी द्वारा जातिसूचक गाली-गलौच कर शादी से इंकार कर दिया। जिस पर पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना बलौदा में अपराध कमांक 16/23 धारा 376 भादवि 3(2)5 क एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी अमृत सराफ उम्र 25 वर्ष को प्रगति नगर दीपका में रहने की सूचना प्राप्त होने पर उप पुलिस अधीक्षक अजाक सविता दास ने तत्काल टीम लेकर आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी को दिनांक 20 जनवरी 23 को गिरफ्तार किया गया। जिसे दिनांक 21 जनवरी 23 को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय जाजगीर में पेश किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक अजाक सविता दास, प्रधान आरक्षक रेखराज ध्रुव, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण खैरवार एवं आरक्षक नवीन तरूण का महत्वपूर्ण योगदान रहा।