नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोष सिद्ध आरोपी बिरेन्द्र टोप्पो को न्यायालय द्वारा 29 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से किया गया दण्डित !

नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोष सिद्ध आरोपी बिरेन्द्र टोप्पो को न्यायालय द्वारा 29 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से किया गया दण्डित !

January 21, 2023 Off By Samdarshi News

आरोपी बिरेन्द्र टोप्पो ने माह जून 2020 में इस अपराध को किया था घटित.

थाना कुनकुरी में आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(ए)(बी), 506-ए एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम् 2012 की धारा 5(ड), 6 के अंतर्गत अपराध हुआ था पंजीबद्ध.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

कुनकुरी : घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 26 जून 2020 की शाम लगभग 4:00 बजे एक नाबालिग लड़की को आरोपी बिरेन्द्र टोप्पो उम्र 36 साल निवासी कुनकुरी ने बहला-फुसलाकर प्रलोभन देकर अपने साथ कुछ दूरी में ले गया एवं उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। नाबालिग पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना कुनकुरी में धारा 363, 366, 376(ए)(बी), 506-ए एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम् 2012 की धारा 5(ड), 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान तत्काल आरोपी विरेन्द्र टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।   

इस प्रकरण में श्री अजीत कुमार राजभानु, विशेष न्यायाधीश कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा आदेश पारित किया गया है कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त दोनों अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 363 के अपराध के लिये 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रूपये 1,000 /-(एक हजार) के अर्थदण्ड से, धारा 366 के अपराध के लिये 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं रूपये 1,000 /-(एक हजार) के अर्थदण्ड से तथा धारा 506 भाग-1 भा.द.वि. के अपराध में आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं रूपये 500 /-(पॉच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर क्रमशः 01, 02 एवं छः माह का सामान्य कारावास पृथक से आदेशित किया गया है।

धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम् के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं रूपये 5,000 /- (पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 05 वर्ष का सामान्य कारावास पृथक से आदेशित किया गया है। अभियुक्त को दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपी का विधिक सहायता/बचाव अभिवक्ता मोहम्मद तक्वीम अख्तर थे।