बलवा के नौ आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, थाने में रिपोर्ट कराने की बात को लेकर नाराज आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का राड एवं डंडा किया गया बरामद,प्रकरण के सभी आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमांड में

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आरोपियों के विरुद्ध थाना मूलमुला में धारा 147, 148,294, 506, 323 भादवि हुआ था पंजीबद्ध, विवेचना के दौरान जोड़ी गई एसटी एससी एक्ट की धारा 3(1) (द)(ध) 3 (2)(1)क.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मूलमुला : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सूरज दिनकर निवासी ग्राम खपरीटांड द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 14 जनवरी 23 के सुबह इसके बड़े पिताजी श्याम रतन दिनकर का लड़का असीम पाल दिनकर ने प्रार्थी को फोन पर बताया कि असीम पाल अपने मोहल्ले के सूरज दिनकर को लेकर ग्राम सिल्ली काम से गया था। ग्राम सिल्ली के मुकेश निषाद के होटल के पास पहुंचे थे कि इसके गांव के सनम कश्यप उर्फ धनेश्वर द्वारा हमारे विरुद्ध थाना में रिपोर्ट क्यों कराये हो कहते हुए अपने घर परिवार के अन्य सदस्यों को बुलवाकर असीम पाल दिनकर को अश्लील एवं जातिगत गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए राड डंडा से मारपीट किए।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना मूलमुला में धारा 147, 148,294, 506, 323 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान एसटी एससी एक्ट की धारा 3(1) (द)(ध) 3 (2)(1)क जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी 1- खिलेश्वर कश्यप उर्फ टिहली उम्र 21 वर्ष, 2- धनेश्वर उर्फ सनम कश्यप उम्र 31 वर्ष, 3- पुनीतराम कश्यप उम्र 53 वर्ष, 4- खिलकमल कश्यप  उम्र 22 वर्ष, 5- सखाराम कश्यप उम्र 70 वर्ष, 6- मोहितराम कश्यप उम्र 50 वर्ष, 7- सुरितराम कश्यप उम्र 44 वर्ष, 8- मोनू उर्फ धनीराम कश्यप उम्र 28 वर्ष एवं 9- बसंत कश्यप उम्र 26 वर्ष सभी निवासी खपरीटांड को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर घटना में प्रयुक्त डंडा एवं लोहे की राड बरामद कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में उप पुलिस अधीक्षक निकोलस खलखो, थाना प्रभारी मूलमुला संतोष कुमार शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक के.आर. साहू, प्रधान आरक्षक रेमन सिंह राजपूत, आरक्षक राजा जयप्रकाश रात्रे, आरक्षक अंजनी कश्यप एवं आरक्षक नफीस हुसैन का सराहनीय योगदान रहा।

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